बरी करने के फैसले को दी चुनौती, 28 जुलाई को होगी सुनवाई
जोधपुर। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में काले हिरण के शिकार मामले में लीव-टू-अपील पर सुनवाई हुई। इसमें एक्टर सैफ अली खान, एक्ट्रेस तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत ने मामले को अन्य संबंधित केसों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। एडवोकेट महिपाल विश्नोई के अनुसार, 1 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया गया था।
प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल २०१८ को अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। राज्य सरकार की अपील में ट्रांसफर पिटीशन की अनुमति और एक्टर सलमान खान की सजा से जुड़े मामले को भी शामिल किया जाएगा। मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी, जिसमें सभी संबंधित केसों पर एक साथ सुनवाई होगी।
हिरण शिकार से मामलों में अब तक क्या हुआ?
कांकाणी गांव केस: 5 अप्रैल 2018 को दोषी करार देने पर अभिनेता सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। हालांकि 7 अप्रैल 2018 को जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 50 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी थी और वो उसी दिन रिहा हो गए थे। फ़िलहाल इस मामले में जमानत पर हरै। वहीं इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई पेंडिग है ।
घोड़ा फार्म हाउस केस: इस मामले में १० अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाि सलमान हाईकोर्ट गए थे। 25 जुलाई 2016 को हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
भवाद गांव केस: इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया और एक साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुनवाई पेंडिग है।
आर्म्स केस: इस मामले में 18 जनवरी २०१७ को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। सुनवाई पेंडिग है।
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